तिरुवनंतपुरम : केरल सरकार (Kerala government) की याचिका को मंगलवार के लिए शीर्ष अदालत में सूचीबद्ध किया गया है और अगर अदालत उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखती है कि सभी छह विधायकों को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, तो शिवनकुट्टी मुश्किल में पड़ सकते हैं और राज्य मंत्री के रूप में उनकी स्थिति को अस्थिर कर सकते हैं.
विधानसभा में संपत्तियों को पहुंचाया था नुकसान
उच्च न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में उनकी याचिका खारिज कर दी और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सभी आरोपियों को मुकदमे का सामना करने को कहा गया था. आरोपियों की सूची में राज्य के पूर्व मंत्री ई.पी. जयराजन, के.टी. जलील और उसके बाद के चार विधायक जिनकी पहचान 13 मार्च, 2015 को विधानसभा में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई थी.अन्य में के. कुंजू अहमद, सी.के. सदाशिवन और के. अजित, जो अब विधायक नहीं हैं और जयराजन भी हैं, जबकि जलील अभी विधायक हैं.
विपक्ष द्वारा की गई थी बहुत सारी गलतियां
यह शिवनकुट्टी के पत्र के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Chief Minister Pinarayi Vijayan) को मामले को वापस लेने की मांग कर रहे थे. अपराध शाखा पुलिस जांच में पता चला कि तत्कालीन विपक्ष द्वारा बहुत सारी गलतियां की गई थीं. विजयन सरकार के इस कदम के बाद, तत्कालीन विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने याचिका में यह कहते हुए पैरवी की कि मामले को वापस नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि जिम्मेदार लोगों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया गया था.