नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल के दो मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतावली नौसैनिकों के खिलाफ भारत में चल रहे आपराधिक मामलों को बंद करने का निर्देश दिया. दोनों नौसैनिकों ने 2012 में केरल के तट पर दो मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी थी.
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में दो इतावली नौसैनिकों मासिमिलियानो लातोरे (Massimiliano Latorre) और सल्वाटोर गिरोन (Salvatore Girone) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और कार्यवाही रद्द कर दी है.
पीठ ने कहा कि भारत द्वारा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता समझौता (इंटरनेशनल आर्बिटल अवॉर्ड) के अनुरूप, केरल के दो मछुआरों की हत्या के मामले की आगे की जांच इटली गणराज्य में की जाएगी.