दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

सीपीएम विधायक ने विधायकी रद्द किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती - अनुसूचित जाति समुदाय ईसाई आरक्षण

केरल सीपीएम के नेता ने अपनी विधायकी रद्द किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सीपीएम नेता ए राजा कन्वर्टेड ईसाई हैं. लिहाजा कोर्ट ने कहा कि वह आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.

sc
सुप्रीम कोर्ट

By

Published : Mar 29, 2023, 4:51 PM IST

नई दिल्ली : सीपीआई (एम) के देवीकुलम विधायक ए राजा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अपील याचिका दायर की, जिसमें केरल हाईकोर्ट द्वारा उनकी अयोग्यता को चुनौती दी गई. पिछले हफ्ते, हाईकोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ उम्मीदवार डी. कुमार की एक चुनाव याचिका के जवाब में कहा कि राजा उस अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित नहीं है जिसके लिए देवीकुलम सीट आरक्षित है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया.

राजा ने 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के समय से ही कुमार ने अपनी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी. राजा से 7,848 मतों से हारने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी. यूडीएफ उम्मीदवार ने आरोप लगाया था कि राजा एक धर्मांतरित ईसाई समुदाय से हैं और उन्होंने सीट से चुनाव लड़ने के लिए खुद को योग्य बनाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया था.

फैसले के चलते, राजा वर्तमान विधानसभा सत्र में भाग नहीं ले सकते हैं, इसके अलावा सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की ताकत 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में 99 से 98 सीटों तक कम हो गई है. भले ही उच्च न्यायालय ने राजा को अयोग्य घोषित कर दिया, उसने उन्हें 10 दिनों के भीतर शीर्ष अदालत में अपील याचिका दायर करने की अनुमति दी.

इस तरह के मामले में केंद्र सरकार ने अपनी राय पहले ही साफ कर दी है. सरकार के अनुसार यदि आप दलित हैं, और आपने ईसाई धर्म अपना लिया है, तो आपको दलित समुदाय के तौर पर मिल रहे आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है. सरकार ने कहा कि ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म अपनाने वाले दलितों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा.

ये भी पढ़ें :क्या मोहम्मद फैजल की तरह राहुल गांधी की भी सदस्यता बहाल हो जाएगी ?

ABOUT THE AUTHOR

...view details