पालाक्काड : केरल की एक अदालत ने पालाक्काड जिले के करीम्बा गांव में एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण (sexual abuse of minor girl) के जुर्म में 90 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है. त्वरित अदालत के विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार ने 2020 में पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय लड़की का यौन शोषण (15 yrs girl sexually abused) करने के जुर्म में दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
15 साल की लड़की के यौन शोषण के जुर्म में 90 साल के वृद्ध को जेल
नाबालिग लड़की के यौन शोषण के अपराध में 90 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है. ये मामला केरल के पालाक्काड जिले की है. केरल के एक अदालत ने ये फैसला सुनाया है.
Kerala minor girl sexual abuse case
विशेष लोक अभियोजक निशा विजयकुमार ने बताया कि बुजुर्ग को बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून की धारा 7 के तहत यौन शोषण का दोषी ठहराया गया. पोक्सो (POCSO) कानून की धारा 7 के तहत न्यूनतम तीन साल तथा अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है. विजयकुमार ने बताया कि अदालत ने नौ गवाहों के बयान दर्ज करने तथा अभियोजन द्वारा दाखिल कई दस्तावेजों पर गौर करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया.
Last Updated : Sep 1, 2022, 12:01 PM IST