कासरगोड :केरल के कासरगोड में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने पॉस्को मामले के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 97 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी को सजा सुनाने के साथ साढ़े आठ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भर पाने पर साढ़े आठ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. ये शख्स अपने ही रिश्तेदार की नाबालिग लड़की के साथ आठ साल तक दुष्कर्म करने का दोषी निकला. कोर्ट ने इस मामले को 'रेयर केस' (Rare Case) करार दिया है.
जानकारी के मुताबिक, साल 2008 से 2017 तक शख्स ने लड़की का शोषण किया. जब लड़की कक्षा एक में थी, तब से वो शख्स उसका शोषण करना शुरू किया और कक्षा आठवीं तक उसे अश्लील वीडियो दिखाकर उसका रेप करता रहा. जब इस घटना का खुलासा परिवार के सामने हुआ, तब उन्होंने मंजेश्वरम थाने में शख्स के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शख्स को गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश किया. जांच का नेतृत्व इंस्पेक्टर एवी दिनेश और पी राजेश प्रथम ने किया था. जांच पूरी करने के बाद मंजेश्वरम इंस्पेक्टर ई. अनूप कुमार ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. विशेष अभियोजक प्रकाश अम्मान्नया अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित हुए.