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फज्र की अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं : वक्फ बोर्ड - Karnataka Wakf board

कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर के मुताबिक, मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं. फज्र की अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है. राज्य में मुस्लिम विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने वक्फ बोर्ड के इस सर्कुलर पर नाराजगी जताई है. पढ़िए...

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Published : Mar 17, 2021, 3:48 PM IST

Updated : Mar 18, 2021, 6:19 AM IST

बेंगलुरु : पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक वक्फ बोर्ड की एक बैठक में मस्जिदों में लाउडस्पीकरों पर अजान देने के मुद्दे पर चर्चा हुई. बैठक में कहा गया था कि मस्जिदों और धर्मस्थलों में लाउडस्पीकर, जनरेटर आदि का उपयोग लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है.

बोर्ड की बैठक के निष्कर्ष के आधार पर कर्नाटक वक्फ बोर्ड के सीईओ ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर एक सर्कुलर जारी किया है. जिसके मुताबिक, फज्र की अजान के लिए अब लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा. सर्कुलर में वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल नहीं करने के लिए निर्देश जारी किया है.

कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने राज्य के 'प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000' के तहत यह सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर में राज्यभर की मस्जिदों और दरगाहों को इसका सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है. वक्फ बोर्ड ने पॉल्यूशन कंट्रोल के सभी निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

कर्नाटक वक्फ बोर्ड के इस सर्कुलर को लेकर बेंगलुरु के कई महत्वपूर्ण हस्तियों का प्रतिनिधिमंडल बोर्ड के दफ्तर पहुंचा और इस सर्कुलर के बारे में जानकारी ली. वक्फ बोर्ड के सीईओ मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि यह सर्कुलर भारत सरकार के कानूनों के तहत जारी किया गया है और यह वक्फ बोर्ड का आदेश नहीं है.

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कर्नाटक में मुस्लिम विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने वक्फ बोर्ड के इस सर्कुलर पर नाराजगी जताई है और कहा कि यह सर्कुलर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का एक प्रयास है.

Last Updated : Mar 18, 2021, 6:19 AM IST

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