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दुर्घटना का मुआवजा नहीं दिया तो कर्नाटक की बस हो गई जब्त, जानें क्या है मामला? - कर्नाटक की बस हो गई जब्त

महाराष्ट्र की सांगली कोर्ट (Sangli Court of Maharashtra) द्वारा दुर्घटना के मुआवजे के लिए कर्नाटक एसटी बस को जब्त कर लिया गया है. हालांकि बाद में पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर बस को छुड़ा लिया गया.

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Published : Apr 18, 2022, 9:05 PM IST

Updated : Apr 18, 2022, 9:13 PM IST

सांगली:दुर्घटना के एक मामले में मुआवजे का आदेश देने के बावजूद मुआवजे का भुगतान नहीं होने पर कर्नाटक एसटी की बस को जब्त कर लिया गया है. कर्नाटक मंडल की बस को जब्त करके मृतक के परिवार को सौंप दिया गया है. यह कार्रवाई सांगली कोर्ट (Sangli Court of Maharashtra) द्वारा की गई है.

दरअसल 2015 में मिराज में कर्नाटक परिवहन बोर्ड की बस दुर्घटना में भानुदास भोसले की मौत हो गई थी. भोंसले परिवार ने मामले में मुआवजे की मांग करते हुए सांगली अदालत में मुकदमा दायर किया था. इस मामले में 2016 में सांगली कोर्ट ने कर्नाटक एसटी बोर्ड को मृतक भोसले के परिवार को 8 लाख 33 हजार 563 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था.

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हालांकि कर्नाटक निगम मुआवजे के भुगतान से बच रहा था. मृतक भोसले की पत्नी विजया भोसले ने मामला सांगली कोर्ट के संज्ञान में लाया था. उसके बाद सांगली कोर्ट ने कर्नाटक एसटी बस को सांगली एसटी डिपो से जब्त कर भोसले की पत्नी विजया भोसले को सौंप दिया. देर शाम कर्नाटक आरटीसी ने पीड़ितों को मुआवजा देकर बस को अपने कब्जे में ले लिया.

Last Updated : Apr 18, 2022, 9:13 PM IST

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