नई दिल्ली : कर्नाटक उच्च न्यायालय से भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एमएलए मदल विरुपक्षप्पा को हाल ही में अग्रिम जमानत मिली है. विरुपक्षप्पा को मिली इस अग्रिम जमानत के खिलाफ लोकायुक्त मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी याचिका की सुनवाई आज ही करने की मांग की. इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है.
गौरतलब है कि कर्नाटक सोप्स एंड डिटरजेंट्स लिमिटेड (केएसडीएल) ठेका घोटाले में मुख्य आरोपी एवं विधायक विरूपक्षप्पा को उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली है. जिसके बाद लोकायुक्त उच्चतम न्यायालय पहुंचा. विरूपक्षप्पा पर अपने बेटे प्रशांत कुमार एम. वी. के जरिए रिश्वत लेने का आरोप है. विरूपक्षप्पा ने अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद केएसडीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था.
याचिका को पहले प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए पेश किया गया, जिसने लोकायुक्त के वकील को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करने को कहा. वकील ने जब अनुरोध किया कि मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाए, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि उनकी अदालत संविधान पीठ के मामले की सुनवाई कर रही है, इसलिए पीठ के लिए इसे सुनना संभव नहीं होगा. प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, "आप न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख कर सकते हैं. हम एक संविधान पीठ के मामले की सुनवाई कर रहे हैं, अन्यथा हम इस पर सुनवाई कर लेते."