बेंगलोर :समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश प्रतिभा सिंह के द्वारा इसे लागू करने का आह्वान किया गया था. इस पर जमात-ए-इस्लामी कर्नाटक के अध्यक्ष डॉ. मुहम्मद साद बेलगामी का कहना है कि भारत बहु-धार्मिक और विविधतापूर्ण है, जहां विभिन्न संस्कृतियां और परंपराएं पाई जाती हैं और प्रत्येक धर्म के व्यक्तिगत कानून को संविधान के अनुच्छेद 21 से 28 तक संरक्षित किया गया है. उन्होंने कहा कि इसलिए धारा 44 की गलत व्याख्या करना और समान नागरिक संहिता पर चर्चा करना सही नहीं है.
डॉ. मुहम्मद साद ने कहा कि किसी भी देश का जब तक विश्वास प्राप्त नहीं होता है तब तक अधिकांश देश किसी भी राष्ट्र के व्यक्तिगत कानून को बदलने के लिए सहमत नहीं होते हैं. और न ही इसे लागू किया जा सकता है. इसलिए मुसलमानों पर भरोसा किए बिना इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है.
डॉ. साद बेलगामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता, राष्ट्रीय एकता या गठबंधन के बारे में जो कहा जा रहा है वह शरारत हो सकती है. इसलिए समान नागरिक संहिता जैसे उपाय देश की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएंगे. इस संबंध में उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक ईश्वरीय कानून है जिसमें कोई दोष नहीं है. हालांकि, इस कानून को लागू करने में कठिनाईयां हैं, क्योंकि मुसलमानों में गरीबी, शैक्षिक पिछड़ापन और अज्ञानता है जिसकी वजह से वे मुस्लिम पर्सनल लॉ का ठीक से पालन नहीं करते हैं इससे वे संकट में हैं. उन्होंने कहा कि इसलिए इसका समाधान यह नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बदल जाए या खत्म कर दिया जाए बल्कि मुसलमानों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया जाए ताकि वे पर्सनल लॉ का पालन करें.