बेंगलुरु :कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पूर्ण पीठ ने आज (मंगलवार) राज्य सरकार को छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू हुई. तीन जजों की बेंच की सुनवाई का यह तीसरा दिन (Karnataka hijab row high court hearing) है. याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत भी पेश हुए. ढाई घंटे से अधिक समय तक दलीलें सुनने के बाद पीठ ने समय की कमी को देखते हुए कल (16 फरवरी) दोपहर 2.30 बजे तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी.
कामत ने दलील दी कि सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब पहनने से कोई समस्या नहीं होती है. इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है. हिजाब के कारण छात्रों को स्कूल से बाहर नहीं किया जाना चाहिए. शिक्षा संस्थानों में यूनिफॉर्म के अलावा हिजाब पहनने की छूट दी जानी चाहिए. उन्होंने अनुरोध किया कि इस संबंध में जारी अंतरिम आदेश को रद्द किया जाए.
वहीं, सुनवाई के बीच में महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादागी ने कहा कि एक छात्रा ने इस संबंध में दो याचिकाएं दाखिल कीं हैं. एक ही विषय के लिए दो याचिकाएं दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि इससे अदालत का कीमती समय बर्बाद होगा. इस पर छात्र के वकील ने कहा कि दूसरी अर्जी वापस ले ली जाएगी. गौरतलब है कि गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज की छात्रा रेशम और अन्य छात्रों के माता-पिता द्वारा छह अलग-अलग रिट याचिकाएं और 18 अंतरिम याचिकाएं दायर की गईं हैं.
इससे पहले सोमवार को उन्होंने तर्क दिया था कि सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति के प्रबंधन के बहाने छात्रों को मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है. उन्होंने कॉलेज विकास समिति को यूनिफॉर्म पर निर्णय लेने के लिए दिए गए अधिकारों पर भी आपत्ति जताई. सोमवार को, पीठ ने मीडिया को कार्यवाही की रिपोर्ट करने से रोकने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि एक वकील ने मांग की थी कि इसका अन्य राज्यों के चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा.