बेंगलुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (former cm H.D. Kumaraswamy) और उनके रिश्तेदार पूर्व मंत्री डीसी थम्मन्ना से कथित रूप से अतिक्रमित भूमि वापस लेने के लिए कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार को फटकार लगाई. पीठ ने गुरुवार को व्यापक जांच के बाद रिपोर्ट जमा नहीं करने पर भी नाराजगी जताई. इस संबंध में राजस्व विभाग के मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को समन जारी किया गया है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने और कब्जा की गई जमीन को वापस लेने में विफल रहने पर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है.
इस संबंध में अवमानना याचिका सामाजिक कार्यकर्ता एस.आर. हिरेमथ ने न्यायमूर्ति बी. वीरप्पा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को सौंपी थी. पीठ राजस्व विभाग के सचिव द्वारा प्रस्तुत हलफनामे से भी सहमत नहीं हुई. जस्टिस वीरप्पा ने सवाल किया- लोकायुक्त ने राजस्व विभाग को 2014 में अतिक्रमण के संबंध में व्यापक जांच करने का निर्देश दिया है। लेकिन, सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?