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Karnataka High Court : कर्नाटक HC ने कुमारस्वामी से 'अतिक्रमित' भूमि वापस नहीं ले पाने पर सरकार को फटकार लगाई

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Published : Mar 10, 2023, 9:26 PM IST

कर्नाटक हाई कोर्ट ने अतिक्रमित भूमि वापस लेने के लिए कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी (former cm H.D. Kumaraswamy) और उनके रिश्तेदार पूर्व मंत्री डीसी थम्मन्ना को फटकार लगाई. पढ़िए पूरी खबर...

former cm H.D. Kumaraswamy
पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी

बेंगलुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (former cm H.D. Kumaraswamy) और उनके रिश्तेदार पूर्व मंत्री डीसी थम्मन्ना से कथित रूप से अतिक्रमित भूमि वापस लेने के लिए कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार को फटकार लगाई. पीठ ने गुरुवार को व्यापक जांच के बाद रिपोर्ट जमा नहीं करने पर भी नाराजगी जताई. इस संबंध में राजस्व विभाग के मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को समन जारी किया गया है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने और कब्जा की गई जमीन को वापस लेने में विफल रहने पर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है.

इस संबंध में अवमानना याचिका सामाजिक कार्यकर्ता एस.आर. हिरेमथ ने न्यायमूर्ति बी. वीरप्पा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को सौंपी थी. पीठ राजस्व विभाग के सचिव द्वारा प्रस्तुत हलफनामे से भी सहमत नहीं हुई. जस्टिस वीरप्पा ने सवाल किया- लोकायुक्त ने राजस्व विभाग को 2014 में अतिक्रमण के संबंध में व्यापक जांच करने का निर्देश दिया है। लेकिन, सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

मामले की सुनवाई 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है. दिवंगत सांसद जी. मेड गौड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, तमन्ना और उनके रिश्तेदारों द्वारा बेंगलुरू के बाहरी इलाके बिदादी के पास केतागनहल्ली के पास 14 एकड़ से अधिक के अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज की थी. लोकायुक्त ने 2014 में राजस्व विभाग द्वारा व्यापक जांच का आदेश दिया था. उच्च न्यायालय ने भी आदेश को बरकरार रखा था. याचिकाकर्ता एस.आर. हीरेमथ ने अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं किया जा रहा है.

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(आईएएनएस)

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