बेंगलुरु : कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी (Twitter Managing Director Manish Maheshwari) को अंतरिम राहत दी है. माहेश्वरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाई कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया.
अदालत ने कहा कि अगर गाजियाबाद पुलिस ट्विटर एमडी से पूछताछ करना चाहती है तो वह वर्चुअल मोड के जरिए ऐसा कर सकती है.
बता दें कि माहेश्वरी ने यूपी की गाजियाबाद पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत जारी नोटिस के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
लोनी में एक व्यक्ति की पिटाई और उसकी दाढ़ी काटने का वीडियो वायरल करने के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था.
ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी के वकील ने कर्नाटक हाई कोर्ट को बताया कि वह कंपनी के कर्मचारी हैं और उनका इस अपराध से कोई लेना-देना नहीं है.
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मनीष माहेश्वरी के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल बेंगलुरु में रह रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज किया जा सकता है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति चाहती है.