बेंगलुरु:कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार की आय से अधिक संपत्ति मामले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है. शिवकुमार ने याचिका में उनके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा मामले की जांच सीबीआई से कराने के फैसले को चुनौती दी गई थी. आपको बता दें कि बीजेपी नीत राज्य सरकार ने उनके खिलाफ 25 सितंबर, 2019 को सीबीआई जांच कराने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने 3 अक्टूबर, 2020 को शिवकुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था.
डीके शिवकुमार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मंजूरी और एफआईआर दोनों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं. हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीते दिनों सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने बुधवार को प्राथमिकी (एफआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 30 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी, जबकि न्यायमूर्ति नटराजन की एकल पीठ ने सीबीआई जांच की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
आपको बता दें कि आयकर विभाग ने साल 2017 में डीके शिवकुमार के कार्यालयों और आवास पर छापेमारी की थी. छापेमारी के आधार पर ईडी ने शिवकुमार के खिलाफ अपनी जांच शुरू कर दी थी. ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने राज्य सरकार से अनुमति लेकर शिवकुमार खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली थी. जिसके बाद डीके शिवकुमार ने सीबीआई जांच की मंजूरी और प्राथमिकि को राजनीति से प्रेरित बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. आपको बता दें कि आय से अधिक आय मामले में उनके खिलाफ तीन प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं.