बेंगलुरु :कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि तलाक समेत वैवाहिक मामलों को बिना किसी देरी के अधिकतम एक साल के भीतर निपटाया जाए. न्यायमूर्ति कृष्णा एस ने एन. राजीव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिका में राजीव ने पारिवारिक अदालत को उनकी तलाक याचिका का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश देने की मांग की थी. दीक्षित की अध्यक्षता वाली एकल सदस्यीय पीठ ने यह निर्देश दिया.
युद्दोपदी में वैवाहिक मामलों का निपटारा मानव जीवन की अल्प अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि पारिवारिक मामलों के निपटारे में देरी से दोनों परिवारों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. एक अंग्रेजी इतिहासकार के कथन का हवाला देते हुए, जीवन बहुत छोटा है, न्यायाधीशों ने आदेश में कहा कि पारिवारिक या ट्रायल अदालतों को एक वर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर विघटन या अशक्तता की मांग करने वाले वैवाहिक मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए.