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Karnataka HC ने तलाक के मामलों को एक साल के भीतर निपटाने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने तलाक के मामले में जल्दी निपटारा करने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में देरी से दोनों परिवारों का नुकसान होता है. पढ़ें पूरी खबर.....

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Published : Jul 28, 2023, 8:32 AM IST

बेंगलुरु :कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि तलाक समेत वैवाहिक मामलों को बिना किसी देरी के अधिकतम एक साल के भीतर निपटाया जाए. न्यायमूर्ति कृष्णा एस ने एन. राजीव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिका में राजीव ने पारिवारिक अदालत को उनकी तलाक याचिका का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश देने की मांग की थी. दीक्षित की अध्यक्षता वाली एकल सदस्यीय पीठ ने यह निर्देश दिया.

युद्दोपदी में वैवाहिक मामलों का निपटारा मानव जीवन की अल्प अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि पारिवारिक मामलों के निपटारे में देरी से दोनों परिवारों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. एक अंग्रेजी इतिहासकार के कथन का हवाला देते हुए, जीवन बहुत छोटा है, न्यायाधीशों ने आदेश में कहा कि पारिवारिक या ट्रायल अदालतों को एक वर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर विघटन या अशक्तता की मांग करने वाले वैवाहिक मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए.

वैवाहिक मामलों में शीघ्र निर्णय से दोनों को अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद मिल सकती है. पीठ ने कहा कि वैवाहिक मामलों के निपटारे में देरी से दोनों पर बुरा असर पड़ेगा.

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शीघ्र निपटारे का निर्देश: मामले की पृष्ठभूमि क्या है? 2016 में, राजीव ने अपनी पत्नी के साथ शादी को रद्द करने की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की. राजीव ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर पारिवारिक अदालत को तीन महीने के भीतर उनकी याचिका का निपटारा करने का निर्देश देने की मांग की थी. सर्वोच्च न्यायालय ने त्वरित न्याय के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक गारंटी के रूप में मान्यता दी. इसलिए, याचिकाकर्ता ने अपने मामले को शीघ्र निपटाने का निर्देश देने की मांग की.

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