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Karnataka News : कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ रद्द की एफआईआर

भाजपा अध्यक्ष नड्डा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं. नड्डा ने सात मई, 2023 को कर्नाटक के विजयनगर में भाषण दिया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी.

BJP President Nadda
भाजपा अध्यक्ष नड्डा

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Published : Aug 7, 2023, 9:25 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मई में हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भाषण में आदर्श आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा (BJP President Nadda) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और जांच को सोमवार को रद्द कर दिया.

भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने सात मई, 2023 को विजयनगर जिले के हरप्पनहल्ली शहर के आईबी सर्कल में भाजपा के लिये चुनाव प्रचार करते हुये एक चुनावी रैली की, जहां उन्होंने कथित तौर पर कहा कि अगर भाजपा चुनाव हार जाती है, तो मतदाता केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हो जाएंगे.

उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा था कि अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई तो 'किसान सम्मान निधि' समेत केंद्र की कई परियोजनाएं बंद कर दी जाएंगी. इलेक्शन विजिलेंस डिविजन (चुनाव सतर्कता प्रभाग) के अधिकारियों ने हरप्पनहल्ली पुलिस थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई कि भाषण ने आदर्श संहिता का उल्लंघन किया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. इस जांच को रद्द करने की मांग को लेकर नड्डा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने सात जुलाई को जांच पर रोक का अंतरिम आदेश दिया. पीठ ने सोमवार को यह कहते हुए प्राथमिकी रद्द कर दी कि जांच जारी रखने की अनुमति देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा.

नड्डा के बयान के बाद विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जमकर उछाला था, उनका आरोप था कि इस तरह से मतदाताओं को डराया जा रहा है.

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(PTI)

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