बेंगलुरु:कर्नाटक सरकार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए जीपीएस आधारित स्टॉप टोबैको मोबाइल ऐप (Stop Tobacco Mobile App) लॉन्च करेगी. स्वास्थ्य विभाग जल्द ही ऐप लॉन्च करने की सोच रहा है. ऐप को तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपभोग को रोकने के लिए विकसित किया जा रहा है. यह एप जीपीएस तकनीक पर आधारित है. इस प्रकार जिस स्थान पर फोटो ली गई थी, उसका ठीक-ठीक पता चल जाएगा.
कोटा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले स्थान पर जाने पर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा. बताया जाता है कि इस कार्य के लिए तालुक चिकित्सा अधिकारी सहित 7 सदस्यों की एक टीम बनाने की योजना है. कोटा अधिनियम-2003 की धारा-4 में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक है. धारा 5 तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाती है. सेक्शन-ए नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाता है.
धारा 6-बी के अनुसार शिक्षण संस्थानों के परिसर के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं है. 2019 में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन पाए जाने पर मेल के जरिए शिकायत करने की व्यवस्था व्यवहारिक रूप से लागू की गई. कोविड के कारण यह योजना पूरे राज्य में लागू नहीं की जा सकी. लेकिन, अब लगभग हर कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे में जीपीएस आधारित एप्लिकेशन से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है.