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Published : Jan 5, 2022, 1:54 PM IST

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कर्नाटक सरकार ने लगाया सप्ताहांत कर्फ्यू, सार्वजनिक समारोहों पर रोक

खुले स्थानों में शादी समारोह में 200 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होने चाहिए. पब, बार, सिनेमाघरों और मॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति (public places will function at 50% seating capacity) दी गई है. साथ ही राज्य ने महाराष्ट्र, केरल और गोवा से आ रहे सभी लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच में नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य (negative RT-PCR report is mandatory) करने का फैसला किया है.

सप्ताहांत कर्फ्यू
सप्ताहांत कर्फ्यू

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि (spike in covid cases in karnataka) के मद्देनजर मंगलवार को राज्य में दो हफ्तों के लिए सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने (karnataka govt imposes weekend curfew) और रात्रि कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी के लिए स्कूलों और कॉलेजों को दो हफ्तों तक बंद करने का भी फैसला किया है.

कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर. अशोक ने पत्रकारों से कहा कि हमने यह फैसला किया है कि बेंगलुरु में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं को छोड़कर स्कूलों को सभी कक्षाओं के लिए बंद किया जाएगा. ये कोविड संबंधी नियम बुधवार रात से प्रभावी होंगे.

अशोक ने कहा कि शुक्रवार को रात 10 बजे से सोमवार को सुबह पांच बजे तक दो हफ्तों के लिए सप्ताहांत कर्फ्यू (weekend curfew will be in place for two weeks) लगाया जाएगा. सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी. इसके अलावा सरकार ने रात्रि कर्फ्यू को दो हफ्तों तक बढ़ाने की भी घोषणा की. रात्रि कर्फ्यू की अवधि सात जनवरी को समाप्त हो रही थी.

मंत्री ने यह भी कहा कि खुले स्थानों में शादी समारोह में 200 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होने चाहिए. पब, बार, सिनेमाघरों और मॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति (public places will function at 50% seating capacity) दी गई है. साथ ही राज्य ने महाराष्ट्र, केरल और गोवा से आ रहे सभी लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच में नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य (negative RT-PCR report is mandatory) करने का फैसला किया है.

उन्होंने यह भी बताया कि शहर में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के साथ रैलियों या राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के सुधाकर ने पत्रकारों से कहा कि उच्च जोखिम वाले देशों से आ रहे लोगों को कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने पर संस्थागत पृथक वास में भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि हम संक्रमित पाए जाने वाले विदेशियों को उनके देश नहीं भेज सकते हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने कोविड-19 के मामलों से निपटते हुए बेंगलुरु को राज्य मानकर काम करने का फैसला किया है.

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