बेलागवी :कर्नाटक सरकार ने दो पहिया वाहन, टीवी, फ्रिज या पांच एकड़ से ज्यादा जमीन के स्वामित्व वाले बीपीएल राशन कार्ड धारकों से 31 मार्च तक इसे वापस करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है.
राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी ने बेलगावी में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए) कार्ड रखने को लेकर कुछ मापदंड हैं. उनके पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन, मोरसाइकिल, टीवी या फ्रीज नहीं होने चाहिए.
उन्होंने कहा, जो लोग इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरते हैं, उन्हें कार्ड वापस कर देना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. मंत्री ने कहा कि सालाना 1.2 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों को बीपीएल कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसे 31 मार्च के पहले वापस कर देना चाहिए.
कांग्रेस ने मंत्री के इस बयान की आलोचना की और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में विभिन्न राशन दुकानों के सामने प्रदर्शन किया. कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धारवाड़, मैसुरु और तुमकुरु में भी पदर्शन किया.
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार का यह फैसला जनविरोधी है और 'बीपीएल कार्ड छीनने' के बजाय और लाभार्थियों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
मामला तूल पकड़ने पर मंत्री ने दी सफाई
अपने बयान पर सफाई देते हुए खाद्य और आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी ने कहा कि बीपीएल मानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहले से चले आ रहे मानकों का पालन किया जाएगा.
मंत्री ने एक बयान जारी कर कहा कि मंत्री बनने के बाद से उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने पहले ही बीपीएल परिवारों को सार्वजनिक राशन प्रणाली (पीडीएस) में लाने के उद्देश्य से आदेश जारी किए हैं. वर्तमान भाजपा सरकार के सत्ता में आने या जब से मैं मंत्री बना, तब से इन आदेशों में कोई संशोधन नहीं हुआ है.