हैदराबाद:बढ़ते प्रदूषण के बीच तमाम राज्य सरकारें पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ले रही हैं. कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने शुक्रवार को राज्य में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं, दिल्ली, राजस्थान और ओडिशा की सरकारें पहले ही दीपावली पर पटाखों की खरीद व बिक्री पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं. इन चार राज्यों में से तीन गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं और केवल कर्नाटक में भाजपा की सरकार है.
कर्नाटक सरकार ने लिया फैसला
ओडिशा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों के बाद शुक्रवार को कर्नाटक सरकार ने भी दीपावली के मौके पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कड़ा फैसला लेते हुए कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए कर्नाटक में पटाखों पर प्रतिबंध का फैसला लिया गया है. उन्होंने राज्य की जनता से सहयोग करने की अपील की है.
दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर पहुंच गया है. इसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का अहम फैसला लिया. सीएम अरविंद केजरीवाल ने फैसला लेते हुए कहा कि इस समय वायु प्रदूषण से हालात खराब हैं, इसको देखते हुए पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. बता दें, दिल्ली की 'आप' सरकार ने ग्रीन कैकर्स को भी प्रतिबंधित कर दिया है.
30 नवंबर तक जारी रहेगा प्रतिबंध
मिली जानकारी के मुताबिक, देश की राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध 7 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेगा. बता दें, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 'बहुत खतरनाक' श्रेणी में बना हुआ है. इस मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक भी बुलाई थी. बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने पटाखे जलाने पर करीब एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की बात कही है.
गैस चैंबर में तब्दील हुई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी में इस समय कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं. राजधानी के आसमान में छाए जहरीले धुएं ने दिल्ली को गैस चैंबर में तब्दील कर दिया है. प्रदूषण के कारण दिल्ली और एनसीआर में विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर रह गई है.
राजस्थान सरकार ने भी लिया फैसला
इससे पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी राज्य में पटाखों पर प्रतिबंध का फैसला ले चुकी है. राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, कोई भी दुकानदार किसी भी तरह के पटाखे नहीं बेच सकेगा. साथ ही कोई भी व्यक्ति न तो पटाखे खरीदेगा और न ही पटाखे चलाएगा. गृह विभाग की अधिसूचना में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. अगर कोई भी दुकानदार पटाखे बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. साथ ही अगर कोई व्यक्ति पटाखे जलाता हुआ पकडा गया तो उस पर 2,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.