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11 साल पुराने मामले में कानपुर के सपा विधायक को एक साल कैद, मिली जमानत

एमपीएमएलए कोर्ट ने 11 साल पुराने मामले में सपा विधायक को एक साल की सजा सुनाई है. उन्हें जमानत दाखिल करने का समय दिया गया है.

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Published : Nov 11, 2022, 7:21 PM IST

कानपुर:एक ओर शहर में जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई पर कुछ दिनों पहले एफआइआर दर्ज हो गई है, वहीं दूसरी ओर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को 11 साल पुराने मामले में शुक्रवार को एक साल की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही सपा विधायक ने 20-20 हजार रुपये के दो बांड जमा किए और करीब आठ हजार रुपये जुर्माना भी भरा. विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट से विधायक अमिताभ बाजपेई को यह सजा दी गई. हालांकि, देर शाम ही उन्हें जमानत भी मिल गई.

सपा विधायक अमिताभ बाजपेई आए दिन सुर्खियों में रहते हैं. कुछ सालों पहले सपा विधायक की पुलिस महकमे के एक आला अफसर से खूब नोंकझोंक हुई थी. उनका वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर जमकर वायरल हुआ था. वहीं, 11 साल पहले सरकारी अफसरों से मारपीट के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुना दी.

सियासी गलियारों में परिणाम को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं: सपा विधायक के मामले में भले ही फैसला शुक्रवार देर शाम को आया हो, हालांकि सियासी गलियारों में सुबह से ही तरह-तरह के कयासों का दौर जारी थी. सपा विधायक, जिस आर्यनगर सीट से इस बार जीते हैं, वहां के विधानसभा क्षेत्र में भाजपाइयों ने इस मामले पर अपनी निगाहें टिका रखी थीं. हालांकि, जब उन्हें पता लगा कि सपा विधायक को महज एक साल की सजा हुई है तो वह सभी मायूस हो गए.

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