कानपुर देहात :देश के बहुचर्चित बिकरु कांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम ने गैंगस्टर मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट ने 23 आरोपियों को दोषी करार दिया. उन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई. सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा सात आरोपी बरी कर दिए गए. दोषियों के परिजनों ने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है.
30 आरोपियों पर दर्ज हुआ था मुकदमा :बिकरू कांड में 30 आरोपियों पर गैंगस्टर में भी मुकदमा दर्ज हुआ था. इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में चल रही थी. मंगलवार को कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट ने 23 आरोपियों को दोषी करार दिया. उन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई. इनमें विकास दुबे का खास रहा जय बाजपेयी भी शामिल है. इसके अलावा उन पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा सात आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया. सजा को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती कोर्ट परिसर में की गई थी.
साल 2020 में हुआ था बिकरू कांड :साल 2020 की दो जुलाई को बिकरू में पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई थी. इस दौरान गैंगस्टर और उसके सहयोगियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था. इसमें तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेंद्र कुमार मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी. जबकि कई घायल हो गए थे. चौबेपुर थाने में तीन मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें से एक मुकदमा गैंगस्टर का भी था. इनमें 30 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इसके बाद पुलिस ने विकास दुबे समेत छह आरोपियों अलग-अलग मुठभेड़ में ढेर कर दिया था. जय बाजपेयी द्वारा लावारिस तीन कारें खड़ी करने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हुए थे. इसके अलावा एसआइटी की जांच के आधार पर 22 लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में फर्जी प्रपत्रों से सिम कार्ड लेने के मुकदमे भी दर्ज हुए थे.