हैदराबाद :न्यायमूर्ति एनवी रमना ने शनिवार को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. वे आंध्र प्रदेश के दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्होंने देश के न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया है. इससे करीब पांच दशक पूर्व जस्टिस कोका सुब्बाराव ने सीजेआई का पद संभाला था.
2019 में संविधान दिवस पर अपना भाषण देते हुए न्यायमूर्ति रमना ने कहा था कि हमें नए टूल बनाने चाहिए, नए तरीकों को बनाना चाहिए. नई रणनीतियों का नवाचार करना चाहिए और नए न्याय शास्त्र को विकसित करके अपने निर्णय से उचित राहत प्रदान कर न्यायपालिका के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए. हालांकि यह व्यापक रूप से माना जा रहा है 16 महीने भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में न्यायमूर्ति रमना अपने कहे गए शब्दों के अनुसार ही कार्य करेंगे.
करीब पांच साल पहले जस्टिस टीएस ठाकुर ने खुले तौर पर अफसोस जताया था कि न्यायपालिका को विश्वसनीयता के संकट का सामना करना पड़ रहा है. समय बीतने के साथ ही स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ती ही जा रही है. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के कार्यकाल के दौरान खाली हुई शीर्ष अदालत की पांच रिक्तियों में से किसी को भी नहीं भरा जा सका. अगले पांच साल में और रिक्तियां इस सूची में जुड़ जाएंगी. जस्टिस रमना के सामने कॉलेजियम में सर्वसम्मति हासिल करने के साथ न केवल कार्य के बोझ को कम करना है बल्कि इन रिक्तियों को भी भरना है.
देशभर में लंबित मामलों की संख्या 4.4 करोड़ तक पहुंच गई है. इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हरी झंडी दी है. उन नियुक्तियों की जिम्मेदारी भी जस्टिस रमना के कंधों पर पड़नी है. साथ ही न्याय के लिए न्याय रथ को आगे ले जाना होगा और एक ही समय में आगे रोस्टर के मास्टर के रूप में विजयी भी होना होगा.
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की राय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास दीर्घकालिक सुधार लाने के लिए कम से कम 3 साल का कार्यकाल होना चाहिए. भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक गतिशील शैली में कार्य करना चाहिए. साथ ही विधायिका और कार्यपालिका के समर्थन से भारत के संविधान द्वारा सभी देशवासियों को परिकल्पित न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए.