नई दिल्ली : फिल्म अभिनेत्री जूही चावला (Actress Juhi Chawla) ने 5जी को लांच (Launching of 5G) करने से रोकने की मांग खारिज करने के पहले के आदेश में संशोधन की मांग करने वाली याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली है. जस्टिस जयंत नाथ ने जूही चावला के वकील दीपक खोसला को याचिका वापस लेने की अनुमति दी. याचिका में मांग की गई थी कि 5जी के खिलाफ दायर उनकी याचिका को खारिज घोषित किए जाने की बजाय उसे अस्वीकार घोषित किया जाए.
खोसला ने कहा कि ये मामला वाद के स्तर पर पहुंच ही नहीं पाया और उसे केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन खारिज नहीं किया जा सकता. बता दें कि हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका (petition of juhi chawla) खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
पिछले 12 जुलाई को हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव नरुला ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. पिछले सात जुलाई को कोर्ट ने जूही चावला की ओर से जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर आश्चर्य जताया था. जस्टिस जेआर मिधा पिछले सात जुलाई को ही रिटायर हो गए, जिसके बाद इस याचिका को जस्टिस संजीव नरुला की बेंच के समक्ष लिस्ट की गई थी.