तिरुवनंतपुरम :केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व पर विचार किया. इस संबंध में जस्टिस पीबी सुरेश कुमार (Justice P.B. Suresh Kumar) की पीठ ऐसी याचिकाओं का निस्तारण कर रही थी, जिनमें न्यायिक न्यायिक कदाचार का आरोप लगाया गया था. याचिकाओं में भारत के मुख्य न्यायाधीश और केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को केरल हाईकोर्ट के दो जजों के कथित न्यायिक कदाचार की जांच के लिए एक इन-हाउस कमेटी गठित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
इस दौरान जस्टिस कुमार ने कहा, 'न्यायपालिका के पास पैसे या तलवार की ताकत नहीं है. यह जनता के भरोसे से ही जीवित रहती है और समाज की स्थिरता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जनता का विश्वास न डगमगाए.' यही कारण है कि समाज यह उम्मीद करने का हकदार है कि एक जज को निष्ठावान, ईमानदार और त्रुटिहीन व्यवहार का होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी आचरण जो जज की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता में जनता के विश्वास को कमजोर करता है, न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता के लिए हानिकारक होगा.
कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 124(4) का भी उल्लेख किया, जो एक जज को पद से हटाने के लिए महाभियोग की जटिल प्रक्रिया प्रदान करता है. पीठ ने कहा, तथ्य यह है कि एक जज को केवल साबित कदाचार या अक्षमता के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है. इस प्रकार की आंतरिक पद्धति से यह पुष्टि होती है कि कानून के शासन को बनाए रखने, मजबूत करने और बढ़ाने के लिए जज की स्वतंत्रता सर्वोपरि है.