श्रीनगर : चार साल बाद इस सप्ताह की शुरुआत में जमानत पाने वाले पत्रकार आसिफ सुल्तान (Journalist Asif Sultan) के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) (under Public Safety Act (PSA)) के तहत मामला दर्ज किया गया है. श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश भलवाल (Rakesh Bhalwal) ने ईटीवी भारत को बताया कि सुल्तान पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है. उसे जम्मू के कोट भलवाल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है. सुल्तान को पहले श्रीनगर में एनआईए अधिनियम के तहत चार साल की जेल के बाद एक विशेष अदालत ने जमानत दी थी.
जमानत मिलने के बाद पत्रकार आसिफ सुल्तान पर लगा पीएसए - under Public Safety Act
चार साल बाद इस सप्ताह की शुरुआत में जमानत पाने वाले पत्रकार आसिफ सुल्तान (Journalist Asif Sultan) के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) (under Public Safety Act (PSA)) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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बाद में उसे श्रीनगर के बटमालू पुलिस स्टेशन (Police Station Batamaloo) को सौंप दिया गया, जहां उसे हिरासत में रखा गया. सुल्तान को पुलिस ने 27 अगस्त 2018 को 'ज्ञात उग्रवादियों को इस्तेमाल करने' के आरोप में गिरफ्तार किया था. उनके परिवार और वकील ने आरोपों को खारिज कर दिया. सुल्तान पीएसए के तहत बुक किए गए दूसरे पत्रकार हैं. इस साल की शुरुआत में श्रीनगर के जिलाधिकारी मुहम्मद एजाज ने पत्रकार फहद शाह पर पीएसए लगाया था और वह कुपवाड़ा जेल में हैं.