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जम्मू-कश्मीर: आतंकियों को पनाह देने वाले पांच घरों को किया गया 'अटैच'

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Published : Jun 21, 2022, 10:27 PM IST

जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा श्रीनगर में आतंकवादियों को जानबूझकर पनाह देने वालों के पांच घरों को अटैच करने का दावा किया गया है. पुलिस का कहना है कि इन घरों का इस्तेमाल उग्रवादियों को पनाह देने के लिए स्वेच्छा से किया गया.

Five houses attached for harboring terrorists Srinagar
आतंकियों को पनाह देने आरोप में पांच घर अटैच श्रीनगर

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को श्रीनगर में 'आतंकवादियों को जानबूझकर पनाह देने वालों' के पांच आवासीय घरों को अटैच करने का दावा किया है. पुलिस ने बताया कि मंगलवार को यूएपीए की धारा 2(जी) और धारा 25 के तहत आतंकियों को इरादतन पनाह देने वाले पांच (05) आवासीय मकान अटैच किए गए. ये वही घर हैं जिनका इस्तेमाल घर के सदस्यों द्वारा आतंकियों को पनाह देने के लिए स्वेच्छा से किया गया. इन घरों को ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए नागरिकों और सुरक्षा बलों पर कई हमलों की साजिश और योजना बनाई गई थी.

संपत्तियों के बारे में विवरण देते हुए़ बताया गया कि धारा 302, 307, 120-बी, 392 आईपीसी 7/27 आईए अधिनियम 13,16,18,19 20,39, यूएलएपी अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 257/2020 के एक मामले में थाना परिमपोरा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में दो घरों को अटैच किया गया है. जबकि पंथाचौक, नौहट्टा और जकूरा पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में क्रमश: एफआईआर संख्या 132/2021, एफआईआर संख्या 35/2021 और एफआईआर संख्या 02/2022 के तहत तीन घरों को अटैच किया गया है.

पुलिस ने लोगों से आतंकियों को पनाह न देने की अपील करते हुए कहा कि 'ऐसे कुछ और घरों की भी पहचान की गई है और आतंकियों को जानबूझकर पनाह देने वालों से कानूनी तरह से निपटा जाएगा. नागरिकों से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे आतंकियों को पनाह न दें. ऐसा न करने पर हम घरों को अटैच की कार्यवाही करने के लिए मजबूर होंगे.' साथ ही यह भी कहा गया कि, 'किसी भी घर में आतंकियों द्वारा जबरन प्रवेश के मामले को तुरंत पुलिस के संज्ञान में लाया जाना चाहिए.' गौरतलब है कि यह कदम, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा के तीन महीने बाद आया है, जो जानबूझकर आतंकवादियों को पनाह देते पाए गए हैं.

यह भी पढ़ें-पुलवामा हमला केस : एनआईए ने अटैच किए आरोपियों के घर

इससे पहले 24 मार्च को, पुलिस ने कश्मीर में आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नागरिकों की अचल संपत्तियों को अटैच करने का फैसला करते हुए एक चेतावनी जारी की थी. अब कुछ अचल संपत्तियों की अटैच करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिनका उपयोग यूएपीए की धारा 2 (जी) और 25 के अनुसार आतंकवाद के लिए किया गया है. पुलिस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को पनाह न दें, अन्यथा उनपर कानूनी कार्रवाई के साथ उनकी संपत्ति अटैच भी की जाएगी. अधिकारियों ने दावा किया था कि पिछले दो वर्षों में श्रीनगर में दर्जनों घरों की पहचान की गई है जहां आतंकवादियों ने शरण ली, हमले की योजना बनाई या जहां से गोलीबारी हुई.

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