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जमात-ए-इस्लामी से जुड़ी 125 संपत्तियां हुईं कुर्क, जानें वजह - Jammu and Kashmir

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद को पनाह देने वाली 125 संपत्तियों को कुर्क किया है. पुलिस का कहना है कि ये सभी संपत्तियां जमात ए इस्लामी (JeI) से जुड़ी हैं, यहां आतंकवाद संबंधी गतिविधियां संचालित होती थीं.

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जम्मू-कश्मीर पुलिस

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Published : Jun 9, 2023, 10:40 AM IST

श्रीनगर:जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी (Jamaat e Islami) से जुड़ी 125 संपत्तियों को कुर्क किया है. पुलिस का कहना है कि इन संपत्तियों का इस्तेमाल आतंकवाद को पनाह देने के लिए किया जात रहा था. इसलिए पुलिस ने 83 स्थानों पर स्थित भूमि और भवनों सहित 125 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है. पुलिस ने कहा कि संपत्तियों की पहचान जमात-ए-इस्लामी (JeI) के रूप में हुई है. इसके साथ ही इन संपत्तियों की पहचान राज्य जांच एजेंसी (SIA) और कार्यकारी विंग द्वारा आतंकवाद से संबंधित जांच के दौरान की गई थी.

पुलिस ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 8 और 25 के तहत संपत्तियों को कुर्क किया गया है. जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा जारी एक एडवाइजरी में लोगों को सलाह दी गई है कि वे अधिसूचित संलग्न संपत्तियों के संबंध में बिक्री, खरीद, किरायेदारी, पट्टे या किसी अन्य प्रकार के लेन-देन से जुड़े होने से बचें.

पिछले महीने जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमात ए इस्लामी की 3 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति या उससे जुड़ी संपत्ति को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शत्रुतापूर्ण, राष्ट्र-विरोधी तत्वों और आतंकवादी नेटवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए सील कर दिया गया है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि संपत्ति एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें सर्वेक्षण संख्या 2990/2666/270 और सर्वेक्षण संख्या 3551/2979/263 के तहत आने वाली भूमि के साथ-साथ 20 दुकानें शामिल हैं, जिन्हें सील कर दिया गया है और प्रवेश / उपयोग वर्जित कर दिया गया है.

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इसके साथ ही एसआईए कश्मीर को अब तक जेईआई की 57 संपत्तियों को अधिसूचित किया गया है. उम्मीद की जा रही है कि इस कार्रवाई से जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग में काफी कमी आएगी, इसके अलावा यह कानून के शासन और बिना किसी डर के समाज को बहाल करने की दिशा में एक और बड़ा कदम होगा.

विशेष रूप से SIA ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 188 JeI संपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें या तो अधिसूचित किया गया है या आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया के तहत हैं.

(एएनआई)

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