रांची: देवघर के त्रिकूट पहाड़ पर रोपवे हादसा पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को मामले की जांच कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. इसके लिए अदालत ने सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी. अदालत ने मामले में संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का आदेश दिया है.
सरकार से इन सवालों का मांगा गया जवाब: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने यह मामला उठाया. जिस पर अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का आदेश दिया है. अदालत ने झारखंड सरकार को मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही उन्हें अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि दुर्घटना कैसे हुई. कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए. मौके पर झारखंड सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है. क्या पहले भी यहां दुर्घटना हुई थी. उसके बाद दुर्घटना रोकने के लिए कुछ कदम उठाया गया था क्या. इन तमाम बिंदुओं पर अदालत ने अद्यतन बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा है.