रांची:झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को धनबाद के जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले की जल्द से जल्द जांच शुरू करने का निर्देश दिए. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील के जवाब के बाद यह निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को 49 वर्षीय जज के हिट एंड रन मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया. धनबाद के जज की 28 जुलाई में सुबह की सैर के दौरान एक ऑटो रिक्शा की टक्कर से मौत हो गई थी. केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि उसे इस संबंध में सोमवार को राज्य सरकार का पत्र मिला है और सीबीआई जांच के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर सकती है.
इस पर कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद एजेंसी को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए. अदालत ने सरकार को मामले के सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के भी निर्देश दिए. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि न्यायाधीश 28 जुलाई की तड़के रणधीर वर्मा चौक पर काफी चौड़ी सड़क के एक तरफ टहल रहे थे, तभी एक भारी ऑटो रिक्शा उनकी ओर आ गया, उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. इससे पहले विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश की.
पढ़ें:धनबाद जज मौत मामला : सीसीटीवी फुटेज से उठे सवाल, दो आरोपी गिरफ्तार