विशाखापत्तनम : विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर 15 अक्टूबर को मंत्रियों और अन्य पर हमले के आरोप में गिरफ्तार जन सेना पार्टी (जेएसपी) के 61 कार्यकर्ताओं को शहर की एक अदालत ने जमानत दे दी है. पुलिस ने रविवार देर रात 70 गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को आठवें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया. उनमें से 61 को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई. मजिस्ट्रेट ने बाकी नौ आरोपियों को 28 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. हालांकि, उनके खिलाफ दर्ज धारा 307 (हत्या का प्रयास) को 326 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने) में बदल दिया गया था.
जेएसपी की कानूनी टीम के एक सदस्य ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में गलती पाई और धारा 307 को 326 से बदल दिया. पुलिस ने हमले के सिलसिले में जेएसपी के कुल 92 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इनमें से 70 को गिरफ्तार कर लिया गया. अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण के नेतृत्व में जेएसपी ने आरोप लगाया कि पुलिस शनिवार रात को गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को एक थाने से दूसरे थाने में शिफ्ट करती रही और रविवार शाम को ही कानूनी टीम को पता चला कि उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.
पर्यटन मंत्री आर.के. रोजा और सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के अन्य नेताओं पर शनिवार शाम हवाई अड्डे पर भीड़ ने हमला किया था. यह घटना उस समय हुई जब वाईएसआरसीपी नेता तीन राज्यों की राजधानियों के समर्थन में सत्ताधारी पार्टी द्वारा आयोजित 'विशाखा गर्जना' रैली में भाग लेने के बाद विशाखापत्तनम से लौट रहे थे. पवन कल्याण जेएसपी कार्यक्रम 'जन वाणी' को संबोधित करने के लिए शहर में पहुंच रहे थे.