जम्मू:जम्मू कश्मीर सरकार ने राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में रविवार को तीन और कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया. इसके साथ संविधान के अनुच्छेद 311 का उपयोग करके केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा सेवा से बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 47 हो गई है. बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में एक जूनियर इंजीनियर, एक शिक्षक और एक अर्दली शामिल हैं. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत की गई है, जो संघ या राज्य सरकार के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्ति की बर्खास्तगी का प्रावधान करता है.
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन तीन बर्खास्तगी से पहले 44 सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है. सरकार ने उन राष्ट्र-विरोधी तत्वों के प्रति 'शून्य सहनशीलता' की नीति अपनाई , जो सरकार में होने का फायदा उठा रहे थे. कर्मचारियों को राज्य के हितों के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल पाया गया, जैसे कि आतंक से संबंधित गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता.