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जम्मू-कश्मीर की अदालत ने पाकिस्तान, पीओके में मौजूद 23 आतंकवादियों को घोषित किया भगोड़ा - Jammu kashmir court

23 terrorists offenders : जम्मू-कश्मीर की अदालत ने किश्तवाड़ जिले के 23 आतंकवादियों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है. सोमवार के अदालती आदेश के साथ ही किश्तवाड़ में भगोड़ा घोषित अपराधियों की कुल संख्या 36 हो गई है.

Jammu kashmir court
जम्मू-कश्मीर की अदालत

By PTI

Published : Jan 1, 2024, 6:33 PM IST

जम्मू : जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने सोमवार को किश्तवाड़ जिले के ऐसे 23 आतंकवादियों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में मौजूद हैं. पुलिस ने यह जानकारी दी.

अधिकारियों ने कहा कि डोडा की विशेष यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) अदालत ने इन आतंकियों के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में उसके सामने पेश होने के लिए एक महीने का समय दिया है, अन्यथा उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी.

उन्होंने कहा कि सोमवार के अदालती आदेश के साथ ही किश्तवाड़ में भगोड़ा घोषित अपराधियों की कुल संख्या 36 हो गई है. किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) खलील पोसवाल ने संवाददाताओं से कहा, 'डोडा की विशेष यूएपीए अदालत ने पाकिस्तान और पीओके से सक्रिय किश्तवाड़ के 23 आतंकवादियों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है.'

उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को अदालत ने 13 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित कर दिया था. उन्होंने कहा, 'किश्तवाड़ के 36 आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान और पीओके से गतिविधियां चला रहे हैं। इनके खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.'

गौरतलब है कि अलगाववादी संगठन 'तहरीक-ए-हुर्रियत' को रविवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था.

इससे पहले, शब्बीर शाह की अध्यक्षता वाली डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जेके और मसर्रत आलम की अध्यक्षता वाली मुस्लिम लीग जेके को यूएपीए के तहत गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है.

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