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जम्मू-कश्मीर कोर्ट ने सेना को पेड़ों की कटाई के मामले में मुकदमे का सामना करने का दिया आदेश

जम्मू-कश्मीर में एक अदालत ने सेना की दलील को खारिज कर दिया है, जिसमें सेना का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में किराए पर ली गई संपत्ति पर फलों के पेड़ों को काटने के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता है.

Indian Army
भारतीय सेना

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Published : Jun 12, 2023, 9:21 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में एक मामले को लेकर भारतीय सेना की यह दलील कि जम्मू-कश्मीर में किराए पर ली गई संपत्ति पर फलों के पेड़ों को काटने के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता, एक अदालत ने इसे खारिज कर दिया है. सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) का उपयोग सेना द्वारा सुरक्षा का अनुरोध करने के लिए किया गया था. बांदीपोरा के प्रधान सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा के अनुसार, वादी को इस तरह के विवाद में मुकदमा दायर करने से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है.

बांदीपोरा के चुन्टिमुल्ला टोले के निवासी गुलाम रसूल वानी ने अपनी याचिका में कहा कि भारतीय सेना की 14 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) ने 2001 में उनकी संपत्ति को किराए पर दे दिया था. स्वामित्व के समय संपत्ति पर 85 पेड़ थे, जिनमें से कुछ में फल लगे थे. याचिका के अनुसार, 2001 और 2009 के बीच भारतीय सेना द्वारा कथित रूप से काटे गए 64 पेड़ों में से छह अखरोट के पेड़ थे. वानी के मुताबिक, सेना ने काटे गए पेड़ों की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया.

जम्मू-कश्मीर सरकार के बागवानी विभाग का अनुमान है कि पेड़ों को काटने से उन्हें 5,20,922 रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें 3,20,922 रुपये छह अखरोट के पेड़ों और 2 लाख रुपये पोपलर और विलो जैसे अन्य पेड़ों पर गए. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सेना ने उन्हें अन्य पेड़ों के फल काटने से भी रोक दिया और इसके चलते बागवानी विभाग ने आठ साल की अवधि (2001 से 2009 तक) में 1,54,800 रुपये के नुकसान का आकलन किया, जिसकी कुल हानि 6,75,722 रुपये थी.

याचिकाकर्ता के अनुसार, सेना ने सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें 2018 में मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने अपनी अपील में 6,75,722 रुपए हर्जाने के साथ-साथ मौजूदा दर पर ब्याज की मांग की है. जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो बचाव पक्ष के वकील करनैल सिंह ने AFSPA की धारा 7 का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना सेना के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है.

इस भाग में कहा गया है कि इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई अभियोजन मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी. याचिकाकर्ता के वकील शफीक अहमद भट ने सेना के दावे को खारिज कर दिया और इसे अधिनियम का एक चुनिंदा पठन कहा.

न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि पेड़ों को काटने की बहस AFSPA के दायरे में नहीं आती है. एएफएसपीए की प्रासंगिक धारा 4 को उजागर करना उचित है, जिसके आधार पर अशांत क्षेत्रों में शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सशस्त्र बलों को सुरक्षा प्रदान की गई है. धारा 4 (ए से ई) के तहत निहित पांच खंडों से, मुख्य मुकदमे में प्रदर्शित वर्तमान विवाद इस अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों को प्रदान की गई विशेष शक्तियों के दायरे में कहीं भी शामिल नहीं है.

न्यायमूर्ति ने कहा कि इस प्रकार, वर्तमान मुकदमे में वादी और प्रतिवादी के बीच के विवाद विशुद्ध रूप से दीवानी प्रकृति के हैं. अदालत ने कहा कि इस मामले में सेना केवल किराएदार है. अदालत के दृष्टिकोण के अनुसार, वर्तमान विवाद में सेना के पास किरायेदार की स्थिति है और इस तरह, उन्हें उस भूमि में कोई सुधार करने या किसी भी पेड़ को हटाने की अनुमति नहीं है, जिसे वे 2001 तक सेना के अधिकारियों को किराए पर दे रहे हैं. अदालत ने कहा कि वादी को इस प्रकार के विवादों में मुकदमा दायर करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है.

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