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जम्मू में नए मतदाता जोड़ने वाला फैसला वापस लिया गया

जम्मू के उपायुक्त ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया है जिसमें सभी तहसीलदारों को जम्मू में रहने वाले लोगों को 'एक वर्ष से अधिक समय से' निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था.

जम्मू प्रशासन ने गैर-स्थानीय लोगों को निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसीलदारों को अधिकृत करने वाला आदेश वापस लिया
जम्मू प्रशासन ने गैर-स्थानीय लोगों को निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसीलदारों को अधिकृत करने वाला आदेश वापस लिया

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Published : Oct 13, 2022, 6:26 AM IST

Updated : Oct 13, 2022, 6:44 AM IST

श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) : जम्मू के उपायुक्त ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया है जिसमें सभी तहसीलदारों को जम्मू में रहने वाले लोगों को 'एक वर्ष से अधिक समय से' निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था. जम्मू प्रशासन द्वारा मंगलवार को सभी तहसीलदारों (राजस्व अधिकारियों) को एक वर्ष से अधिक समय से जिले में रहने वाले लोगों को निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने का आदेश जारी करने के एक दिन बाद यह बात सामने आई है.

निवास प्रमाण पत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मतदाता सूची के चल रहे विशेष सारांश पुनरीक्षण में कोई भी पात्र मतदाता पंजीकरण के लिए न छूटे. विषय के तहत पढ़ा गया नया आदेश विशेष सारांश संशोधन 2022, मतदाताओं के पंजीकरण के लिए दस्तावेज की स्वीकृति, दिनांक 11 अक्टूबर को जारी किया गया वापस लिया जाता है और इसे शून्य माना जाता है. पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस समेत राजनीतिक दलों ने इस आदेश का विरोध किया था.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के एक मतदाता के वोट की कीमत खत्म हो जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश में कहीं भी लागू नहीं होता है और भाजपा जम्मू-कश्मीर के मूल नागरिकों को मिटाकर बाहरी लोगों को बसाना चाहती है. उन्होंने कहा कि परिसीमन की मदद से, उन्होंने रणनीतिक रूप से निर्वाचन क्षेत्र को इस तरह से विभाजित करने की योजना बनाई कि यह भाजपा के वोट के पक्ष में हो, लेकिन जम्मू-कश्मीर के लोगों ने पाया कि भाजपा इसका इस्तेमाल वोट हासिल करने के लिए कर रही है.

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कुलगाम में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, पीडीपी प्रमुख ने कहा कि इसका मतलब है कि जम्मू-कश्मीर के मतदाता के वोट का मूल्य समाप्त हो जाएगा. यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश में कहीं भी लागू नहीं होता है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 23 साल से कह रहा हूं कि भाजपा की धारा 370 को खत्म करने की इच्छा नाजायज है. वे जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को खत्म करना चाहते हैं.

मुफ्ती ने कहा कि अगर केंद्र शासित प्रदेश के लोग बाहर से आकर वहां बस जाते हैं तो जम्मू-कश्मीर के लोगों की संस्कृति, समाज और रोजगार खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में पहले से ही उच्च अपराध दर है. भाजपा केंद्र शासित प्रदेशों के समुदायों के बीच टकराव पैदा करना चाहती है. जम्मू-कश्मीर के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हमारी नियति अद्वितीय है.

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इससे पहले, मुफ्ती ने ट्विटर पर कहा था कि इस क्षेत्र में केंद्र की 'औपनिवेशिक बसने वाली परियोजना' शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के बीच धार्मिक और क्षेत्रीय विभाजन पैदा करने की भाजपा की कोशिशों को विफल किया जाना चाहिए क्योंकि चाहे वह कश्मीरी हो या डोगरा, हमारी पहचान और अधिकारों की रक्षा तभी संभव होगी जब हम सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे.

उन्होंने आगे कहा कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए ईसीआई के नवीनतम आदेश से यह स्पष्ट होता है कि जम्मू में भारत सरकार की औपनिवेशिक बसने वाली परियोजना शुरू की गई है. वे डोगरा संस्कृति, पहचान, रोजगार और व्यवसाय को पहला झटका देंगे. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को कहा कि जो लोग बाहरी हैं उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में वोट डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को केंद्र शासित प्रदेश में अपना वोट नहीं डालना चाहिए. केवल स्थानीय मतदाताओं को अनुमति दी जानी चाहिए. वे अपने राज्यों में सिस्टम के अनुसार सीलबंद लिफाफे में मतदान कर सकते हैं. नव घोषित डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख ने कहा जम्मू और कश्मीर में मतदान का महत्व यह रहा है कि केवल स्थानीय लोग ही मतदान करते हैं चाहे वह जम्मू हो या कश्मीर.

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विशेष रूप से, अगस्त में, चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर में विशेष सारांश संशोधन के कार्यक्रम की घोषणा की और घोषणा की कि जो लोग इस क्षेत्र से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद विधानसभा में मतदाता नहीं थे, उनका नाम अब मतदाता सूची में रखा जा सकता है. एक अधिकारी के अनुसार, किसी व्यक्ति को इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश का 'स्थायी निवासी' होने की आवश्यकता नहीं है. निर्धारित समय अवधि के भीतर दायर सभी दावों और आपत्तियों के उचित निपटान के बाद अंतिम मतदाता सूची 25 नवंबर, 2022 को प्रकाशित की जाएगी.

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(एएनआई)

Last Updated : Oct 13, 2022, 6:44 AM IST

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