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मध्य प्रदेश विधानसभा से धार्मिक स्वतंत्रता कानून पास, जमीयत उलेमा-ए-हिंद पहुंची कोर्ट - धार्मिक स्वतंत्रता कानून

मध्य प्रदेश विधानसभा से धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 पारित कर दिया गया. बिल के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में उन्होंने सरकार से कानून को जल्द से जल्द निरस्त करने का आह्वान किया है.

मुहम्मद हारून
मुहम्मद हारून

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Published : Mar 11, 2021, 8:58 PM IST

भोपाल :मध्य प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ लाया गया धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 पारित कर दिया गया. हालांकि इस दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने बिल के कई प्रवाधानों पर आपत्ति जताई.

विधानसभा में बहस को दौरान गृहमंत्री ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि धोखे में रखकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

मुहम्मद हारून का बयान

इस बिल के पास होने से मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है. इतना ही नहीं बिल के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में उन्होंने सरकार से कानून को जल्द से जल्द निरस्त करने का आह्वान किया है.

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इस मामले पर जमीयत उलेमा ए हिंद के भोपाल अध्यक्ष मुहम्मद हारून ने कहा कि देश में हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है और चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसे किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम.

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