नई दिल्ली : देश के मौजूदा हालातों पर जमीअत उलमा-ए-हिंद ने चिंता जताई है. वहीं कई जगहों पर बुलडोजर की मदद से घरों को गिराए जाने के खिलाफ जमीयत अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. जमीयत के मुताबिक, भाजपा शासन वाले राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को तबाह करने के उद्देश्य से बुलडोजर की खतरनाक राजनीति शुरू हुई है. इसी पर रोक लगाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें जमीअत उलमा-ए-हिन्द कानूनी इमदादी कमेटी के सचिव गुलजार अहमद आजमी वादी बने हैं. इस याचिका में अदालत से यह अनुरोध किया गया है कि, वह राज्यों को आदेश दे कि अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर या दुकान को गिराया नहीं जाएगा.
याचिका में केन्द्र सरकार के साथ साथ उतर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों को पार्टी बनाया गया हैं जहां हाल के दिनों में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया. याचिका एडवोकेट सारिम नवेद ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से सलाह करने के बाद तैयार की है जबकि एडवोकेट आन रिकार्ड कबीर दीक्षित ने इसे ऑनलाइन दाखिल किया है. वहीं याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस आफ इंडिया से अनुरोध किया जा सकता है.
मुसलमानों के मकानों और दुकानों के तोड़े जाने पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, जो काम अदालतों का था अब सरकारें कर रही हैं. ऐसा लगता है कि भारत में अब कानून का राज समाप्त हो गया है. सजा देने के सभी अधिकार सरकारों ने अपने हाथों में ले लिए हैं, उस के मुंह से निकलने वाला शब्द ही कानून है और घरों को गिरा कर मौके पर ही फैसला करना संविधान की नई परंपरा बन गई है. ऐसा लगता है अब न देश में अदालतों की जरूरत है और न ही जजों की.