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Punishment: पाकिस्तान के लिए करते थे जासूसी, कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को सुनाई 7-7 साल की सजा

राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुख्य नगर मजिस्ट्रेट महानगर प्रथम ने दो मामलों में जासूसी करने के दोषी तीन अभियुक्तों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. तीनों अभियुक्त देश की सामरिक महत्व की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराते थे.

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Published : May 20, 2023, 7:26 PM IST

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कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को सुनाई 7-7 साल की सजा

जयपुर. राजधानी जयपुर केमुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर प्रथम ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए देश की सामरिक महत्व की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराने वाले जासूसों सद्दीक खान और वरियम खान के साथ ही हाजी खान को सात-सात साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाकर देश की संप्रभुता के खिलाफ कृत्य किया है. ऐसे में अभियुक्तों को लेकर नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

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पाकिस्तानी मुद्रा की थी बरामदः अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 2 फरवरी 2017 को सीआईडी को सूचना मिली थी कि जैसलमेर निवासी अभियुक्त सद्दीक खान और वरियम खान देश की गुप्त जानकारियां पाकिस्तान पहुंचा रहे हैं. इस पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. तलाशी में अभियुक्तों के कब्जे से सैन्य क्षेत्र और बार्डर एरिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और पाकिस्तान की मुद्रा बरामद हुई. इसके बाद उनसे काफी लंबी पूछताछ भी की गई थी. इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर अदालत में पेश किया था.

जानकारी के अनुसार पूछताछ में उक्त दोनों अभियुक्तों ने बताया कि वह देश की अहम और सामरिक महत्व की गुप्त जानकारियां पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को देते हैं. इसी तरह अन्य जानकारी मिलने पर पुलिस ने 16 फरवरी, 2017 को जैसलमेर के निवासी हाजी खान को पकड़ा था. उसके कब्जे से भी पुलिस को आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई थी. इस पर पुलिस ने प्रकरण में जांच पड़ताल कर दोनों मामलों में अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.

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