जबलपुर। हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने टीकमगढ़ जिला के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी (MLA Rahul Singh Lodhi) का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है. आदेश की प्रति मध्य प्रदेश राज्य निवार्चन आयोग व भारत निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. निर्वाचन शून्य होने के साथ लोधी को मिल रहे विधायक संबंधी सभी लाभ रोके जाने के भी निर्देश दिए गए हैं. पूर्व में हाई कोर्ट द्वारा लोधी पर लगाए गए 10 हजार रुपये जुर्माने की राशि भी चंदा सिंह गौर को भुगतान न किए जाने का भी आरोप लगाया गया था.
नामांकन पत्र में छिपाई जानकारी: अदालत ने फैसले में कहा कि राहुल सिंह लोधी ने नामांकन फॉर्म में जानकारी छुपाई थी. यह आरोप 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी रहीं चंदा सिंह गौर ने लगाया था. हाई कोर्ट ने सभी तर्क सुनने के बाद अपने आदेश में निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमों के दायरे से बाहर जाकर नामांकन मंजूर करने को लेकर तल्ख टिप्पणी की. इस रवैये को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-134 का उल्लंघन निरूपित किया.