जबलपुर।जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने एक आरोपी को 110 साल की सजा सुनाई है. आरोपी का नाम पुरुषोत्तम पासी है. वह जबलपुर के बिलहरी इलाके का रहने वाला है. उस पर फर्जी तरीके से हाईकोर्ट में नौकरी लगाने का आरोप सिद्ध हुआ है. बता दें कि बेरोजगारों के साथ आए दिन नौकरी के नाम पर ठगी की घटनाएं घटती हैं. लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे मामलों में कोई भी ठग कोर्ट में नौकरी लगाने का झांसा नहीं देता, क्योंकि ऐसे मामलों में फंसने की पूरी संभावना होती है.
15 लोगों को नौकरी के नाम पर ठगा :मामले के अनुसार जबलपुर के बिलहरी में रहने वाले पुरुषोत्तम पासी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों को ठगा. लोगों को पता चला कि पुरुषोत्तम पासी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अलग-अलग पोस्ट पर नौकरी लगवा रहा है. 15 लोगों ने पुरुषोत्तम पासी को नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपया दिए. जब पुरुषोत्तम को पैसा मिल गया तो उसने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की फर्जी सील बनाकर सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया. लेकिन जैसे ही ये लोग नियुक्ति पत्र लेकर हाईकोर्ट पहुंचे तो मामले का खुलासा हो गया. पता चला कि हाईकोर्ट ने तो इस तरह के नियुक्ति पत्र किसी को दिए ही नहीं.