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गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुर्नगठन कानून की त्रुटियों को ठीक करने के लिए अधिसूचना जारी की - म्मू कश्मीर पुर्नगठन कानून

गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पुर्नगठन के बाद किए गए संशोधनों में शामिल 64 त्रुटियों को ठीक करने के लिए एक अधिसूचना जारी की

गृह मंत्रालय
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Published : Jul 4, 2021, 4:16 PM IST

श्रीनगर : गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पुर्नगठन के बाद किए गए संशोधनों में शामिल 64 त्रुटियों ठीक करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 96 के तहत अपने द्वारा जारी किए गए चार आदेशों में गलतियों को सुधारने के लिए एक शुद्धिपत्र जारी किया है.

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून (Jammu and Kashmir Reorganization Act) की धारा 96 के तहत, केंद्र को उन कानूनों में संशोधन / निरस्त करने का अधिकार था, जो पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) जम्मू-कश्मीर पर लागू किए गए थे.

इसके माध्यम से केंद्र सरकार को 31 अक्टूबर 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए इन शक्तियों के साथ निहित किया गया था.

अधिसूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानून आदेश का अनुकूलन) 2020 में 11 गलतियों को ठीक किया गया है. इनको राज्य के कानूनों के अनुकूलन में 21) में जारी कि गया है.

तीसरा आदेश में 2020 का अनावरण 5 अक्टूबर, 2021 को किया गया था.

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन 2020 (राज्य कानूनों का अनुकूलन) के चौथा आदेश में पांच, जबकि 2020 में जारी चौथे आदेश में ही जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) में ऐसी 27 गलतियों और कमियों को ठीक किया गया था.

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इससे पहले सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में भी 52 गलतियों को सुधारा था.

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