नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के सामान्य या बिना लक्षण वाले मरीजों को आइवरमेक्टिन (Ivermectin) और आइवरमेक्टिन जैसी दवाएं नहीं दी जानी चाहिए. पहले ये दवाएं कोरोना पीड़ितों की इलाज का हिस्सा थीं.
स्वास्थ्य मंत्रालय (Health ministry) के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने कोरोना पीड़ितों के उपचार गाइडलाइंस को संशोधित किया है. इसने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक बिल्कुल जरूरी न हो सीटी स्कैन नहीं किया जाना चाहिए.
कोरोना की इस नई गाइडलाइंस में DGHS ने कहा है कि वह हल्के या बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के इलाज से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (hydroxychloroquine), डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक और मल्टीविटामिन जैसी दवाओं के साथ-साथ आइवरमेक्टिन को भी हटा रहा है.
डॉक्टरों को कोरोना पीड़ितों को दवाएं लिखते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है और सीटी स्कैन जैसे अनावश्यक परीक्षणों को भी कम करने की सलाह दी गई है.
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