आईटीएटी ने बीबीसी इंडिया मामले में खारिज की आयकर विभाग की अपील
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने बीबीसी वर्ल्ड (इंडिया) के पक्ष में फैसला सुनाया है. आईटीएटी ने वर्ष 2004-05 के लिए बीबीसी वर्ल्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में राजस्व विभाग की अपील को खारिज कर दिया है. BBC India case, ITAT dismisses IT depts appeal, Income Tax Appellate Tribunal.
नई दिल्ली: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए बीबीसी वर्ल्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित स्थानांतरण मूल्य निर्धारण मामले में राजस्व विभाग की अपील को खारिज कर दिया है.
आईटीएटी की दिल्ली पीठ ने सीआईटी (ए) के फैसले को बरकरार रखा कि समूह संस्थाओं के बीच विज्ञापन खर्च को निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए 'पास-थ्रू' लागत के रूप में माना जाना चाहिए.
आईटीएटी ने अपने आदेश में राजस्व विभाग की अपील को खारिज करते हुए कहा, 'विज्ञापन से संबंधित खर्च समाचार पत्रों में विज्ञापन स्थान खरीदने पर थे. ऐसी गतिविधियों में शामिल लागत बहुत अधिक है. इन तर्कों पर, एल.डी. सीआईटी (ए) ने माना कि उन्हें 'पास-थ्रू' लागत के रूप में माना जाना चाहिए.' पास-थ्रू का अर्थ किसी वस्तु या सेवा की उत्पादन लागत बढ़ने के बाद उसकी कीमत भी बढ़ा दी जाती है.
न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनियों के बीच समझौता उन गतिविधियों के संदर्भ में स्पष्ट था, जिन पर भारतीय इकाई से अपने संबद्ध उद्यमों को सेवाएं प्रदान करने की उम्मीद की जाती है. इसमें आगे कहा गया है कि विज्ञापन से संबंधित खर्च समाचार पत्रों में विज्ञापन स्थान खरीदने पर होता है और ऐसी गतिविधियों में शामिल लागत बहुत अधिक होती है और ऐसी जगह खरीदने के लिए आवश्यक प्रयास अधिक नहीं होता है.
नांगिया एंडरसन इंडिया पार्टनर ट्रांसफर प्राइसिंग- नितिन नारंग ने कहा कि दिल्ली ट्रिब्यूनल ने निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए बीबीसी वर्ल्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक हालिया फैसले में विज्ञापन से संबंधित खर्चों को पास-थ्रू लागत के रूप में मानने पर सहमति व्यक्त की है और मार्क-अप वसूलने के उद्देश्य से इसे लागत आधार का हिस्सा नहीं माना जाएगा. पास-थ्रू लागत का मुद्दा उलझा हुआ है और इसके संबंध में लंबी मुकदमेबाजी चल रही है.