नई दिल्ली: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इस्लामिक संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) (Islamic organisation PFI) को दी गई कर छूट को वापस ले लिया है. विभाग ने पाया कि पीएफआई की गतिविधियां कानूनी रूप से अधिसूचित परमार्थ संगठनों की तरह नहीं हैं. संगठन की गतिविधियां सही नहीं हैं.
विभाग ने हाल में पीएफआई को आयकर कानून, 1961 की धारा 12एए (3) के तहत दिए गए पंजीकरण को रद्द कर दिया था. पीएफआई को यह पंजीकरण अगस्त, 2012 में मिला था. विभाग की ओर से मार्च में जारी आदेश में कहा गया है कि पीएफआई को दिया गया कर लाभ आकलन वर्ष 2016-17 से 'रद्द किया जा रहा है/वापस लिया जा रहा है.
इस आदेश का मतलब है कि पीएफआई को अब आयकर देना होगा. साथ ही पीएफआई के दानदाताओं को भी किसी तरह की कर छूट नहीं मिलेगी. पीएफआई इस आदेश को विभाग के उच्च प्राधिकरणों और बाद में अदालतों में चुनौती दे सकता है.