इस्लामाबाद :पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने विदेशों से मिले कितने गिफ्ट सरकारी खजाने से खरीदे थे, यह जानकारी सरकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान सूचना आयोग को इमरान खान के कार्यकाल में विदेशी नेताओं से मिले तोहफे और उनकी खरीद के बारे में डिटेल सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद कयानी को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश पर अमल सुनिश्चित कराएं.
पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, तोशखाना के गिफ्ट बेचने के विवाद में दो याचिकाएं दायर की गईं थी. जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब ने इस मामले पर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश निर्देश जारी किया. पिछले साल पाकिस्तान सूचना आयोग ने तत्कालीन पीएम इमरान खान को विदेशी दौरों के दौरान मिले गिफ्ट की डिटेल जानकारी साझा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. आयोग ने इस संबंध में कैबिनेट डिविजन को भी अगले 10 दिनों के भीतर डिटेल जारी निर्देश जारी कर दिया था, मगर बाद में सरकार ने इसे गोपनीय बताते हुए डिटेल देने पर रोक लगा दी. तब तत्कालीन इमरान सरकार ने दलील दी थी कि तोशाखाना से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगा. अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान की ओर से लिए गए गिफ्ट की जानकारी सार्वजनिक करने का रास्ता साफ हो गया है.