नई दिल्ली : आईएनएक्स मामले में सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आरोपियों को दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती. आरोपी और उनके वकील द्वारा मालखाना में रखे गए दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को सीबीआई की चुनौती पर दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता सुनवाई कर रही थीं. उन्होंने कहा कि निरीक्षण के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा लिया है.
न्यायाधीश ने कहा कि उनके पास आरोपी के लिए क्षमाशील सामग्री हो सकती है, जिसने याचिका खारिज करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की. अधिकांश चीजों के लिए जिम्मेदारी आरोपी पर स्थानांतरित कर दी गई है. हर जांच एजेंसी 1000 दस्तावेज जब्त करती है. वे 500 पर भरोसा करते हैं और 500 रखते हैं. यह आपकी संपत्ति नहीं है. अदालत ने सीबीआई की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और एजेंसी के साथ-साथ आरोपियों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने की अनुमति दी है.
सीबीआई के वकील अनुपम एस शर्मा ने कहा कि इस मामले में गोपनीयता महत्वपूर्ण है क्योंकि जांच अभी भी जारी है. अदालत ने जवाब दिया कि आप कहते हैं कि जब तक आप जांच पूरी नहीं कर लेते तब तक ट्रायल रुक जाएगा. आप मुझे बताएं कि आपकी आगे की जांच में कितना समय लगेगा और फिर यह तय किया जाएगा कि कौन सा दस्तावेज दिया जाना है.
अदालत ने कहा कि शीर्ष अदालत ने आपराधिक मुकदमों में कमियों से संबंधित एक मामले में कहा है कि एक आरोपी जब्त किए गए दस्तावेजों की मांग कर सकता है, जिन पर अभियोजन एजेंसी ने भरोसा नहीं किया है. अदालत ने टिप्पणी की, हम भूल गए हैं कि बुनियादी आपराधिक कानून क्या है. पैरा 11 (सुप्रीम कोर्ट के आदेश का) आप जैसी एजेंसियों के लिए है जो हर मामले में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं.
न्यायाधीश ने बताया कि इस मुद्दे पर संबंधित उच्च न्यायालय के नियमों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा. सीबीआई के वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन दस्तावेजों की एक सूची प्रदान करने की बात करता है जिन पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा नहीं किया है. उच्च न्यायालय ने 18 मई को चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से जुड़े मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी. साथ ही सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी कर चिदंबरम और अन्य से जवाब मांगा था.