इंदौर।बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से महिला से दुष्कर्म और बच्चे को जान से मारने के मामले में झटका लगा है. पूरे मामले में कोर्ट ने पूर्व में की गई कार्रवाई को निरस्त कर दिया और पूरे मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट को फिर से भेज दिया है. बता दें कि यह मामला काफी सुर्खियों में था, अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट किस तरीके से जांच पड़ताल करती है.
सुप्रीम कोर्ट में दायिर की याचिका: एक महिला ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एवं अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ दुष्कर्म और बेटे को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. महिला ने कोर्ट के माध्यम से परिवाद दायर कर प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी कोर्ट ने इस पूरे मामले में पुलिस को जांच के निर्देश दिए थे. इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली. इसी के चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. अब इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में की गई पूरी कार्रवाई को निरस्त कर दिया और पूरे मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट को फिर से भेज दिया है.