इंदौर।इंदौर जिला अदालत ने रोड एक्सीडेंट के एक मामले में व्यक्ति की मौत होने पर पीड़ित परिजनों को बड़ी राहत प्रदान की है. पीड़ित परिजनों ने अपने एडवोकेट के माध्यम से सारे तथ्य अदालत में रखे. कोर्ट ने तथ्यों व तर्कों से सहमत होते हुए बीमा कंपनी को राशि देने के आदेश जारी किए. आदेश के अनुसार पीड़ित परिजनों को 6 करोड़ 14 लाख की बीमा राशि प्रदान करनी होगी. अगर दो माह के अंदर ये राशि प्रदान नहीं की गई तो 9 फीसदी ब्याज लगाया जाएगा.
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में केस :दरसअल, मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटना में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इस कारण कई परिवार बेसहारा हो जाते हैं. सड़क हादसे का ये मामला 4 अप्रैल 2019 को हुआ था. सिहोरा बायपास के पास ये हादसा हुआ था. इसमें अपनी कार से जा रहे कौसर अली को एक ट्रक द्वारा टक्कर मारी गई थी. कौसर अली की मौके पर ही मौत हो गयी थी. कौसर अली के परिजनो द्वारा अधिवक्ता राजेश खण्डलेवाल द्वारा इंदौर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया.