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Indian Telegraph Right of Way : 2021 के संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने अधिसूचित किए नियम - Digital Infrastructure

केंद्र सरकार ने भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (Indian Telegraph Right of Way) (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है.

अश्विनी वैष्णव
अश्विनी वैष्णव

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Published : Oct 22, 2021, 5:06 PM IST

Updated : Oct 22, 2021, 5:24 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (Indian Telegraph Right of Way) (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Infrastructure) की स्थापना के लिए राइट ऑफ वे (Right of Way) अनुमति से संबंधित प्रक्रियाओं ने नाममात्र एकमुश्त मुआवजे में ढील दी और ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन (Overground Telegraph Line ) की स्थापना के लिए एक समान प्रक्रिया शुरू की.

डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना, रखरखाव, काम करने, मरम्मत करने, स्थानांतरित करने या स्थानांतरित करने के लिए प्रशासनिक शुल्क (Administrative fee) और बहाली शुल्क (Restoration charges) के अलावा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

Indian Telegraph Right of Way : 2021 के संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने अधिसूचित किए नियम

बता दें कि केंद्र सरकार ने भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021 को को अधिसूचित किया है, जिसमें भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स, 2016 में ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए नाममात्र एकमुश्त मुआवजे और एक समान प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है.

अधिसूचना के मुताबिक ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन (overground telegraph line) की स्थापना के लिए एकमुश्त मुआवजे की राशि अधिकतम एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर होगी. ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन के लिए राइट ऑफ वे आवेदन के दस्तावेजीकरण को सरल बनाया गया है.

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साथ ही, भूमिगत और ओवरग्राउंड टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर (overground telegraph infrastructure) की स्थापना, रखरखाव, काम, मरम्मत, स्थानांतरण या स्थानांतरण के लिए प्रशासनिक शुल्क और बहाली शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं होगा.

Last Updated : Oct 22, 2021, 5:24 PM IST

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