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Published : Apr 15, 2022, 8:22 AM IST

Updated : Apr 15, 2022, 1:15 PM IST

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भारतीय मूल का ब्रिटिश डॉक्टर ने 48 महिला मरीजों का किया यौन उत्पीड़न

स्कॉटलैंड में प्रैक्टिस कर रहे भारतीय मूल के डॉक्टर को 35 वर्षों की सेवा के दौरान 48 महिला मरीजों का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया है. डॉक्टर पर महिला मरीजों को किस (Kiss) करने, उनके अंगों को टटोलने, उनके शरीर की अनुचित जांच करने और उनसे गंदी गंदी बातें करने का आरोप लगा था. हालांकि उसने न्यायालय में सुनवाई के दौरान इन सभी आरोपों से इनकार किया है. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने सजा को अगले महीने तक के लिए टाल दिया है. साथ ही डॉ. सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी है.

भारतीय मूल का ब्रिटिश डॉक्टर
भारतीय मूल का ब्रिटिश डॉक्टर

लंदन: स्कॉटलैंड में प्रेक्टिस कर रहे 72 वर्षीय भारतीय मूल के एक डॉक्टर को 48 महिला रोगियों के साथ यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया. डॉ. कृष्णा सिंह, एक सामान्य चिकित्सक (General Physician), पर चुंबन, टटोलने, अनुचित जांच करने व गंदी बातें करने का आरोप लगा था. आरोपों से उन्होंने ग्लासगो में उच्च न्यायालय में एक पूछताछ के दौरान इनकार किया था. डॉ. कृष्णा सिंह ने जोर देकर कहा कि मरीज गलत थे और कुछ जांच वही थीं जो उन्हें भारत में मेडिकल की ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई थीं.

स्कॉटलैंड की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, फरवरी 1983 और मई 2018 के बीच लगाए गए आरोप और अपराध मुख्य रूप से उत्तरी लनार्कशायर में चिकित्सा के दौरान हुए लेकिन एक अस्पताल दुर्घटना और आपातकालीन विभाग, एक पुलिस स्टेशन के साथ-साथ रोगियों के घरों के दौरे के दौरान भी हुए थे. अभियोजक एंजेला ग्रे ने अदालत को बताया कि ‘‘डॉ सिंह नियमित रूप से महिला रोगियों का यौन उत्पीड़न करता था.’’ कभी सूक्ष्म या छलावरण तो कभी स्पष्ट और कभी खुले रुप से किया करता था. उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न उनके जीवन की दिनचर्या में शामिल था.

डॉ. सिंह को मेडिकल समुदाय के एक सम्मानित सदस्य के रूप में देखा जाता था, यहां तक ​​कि चिकित्सा सेवाओं में उनके योगदान के लिए रॉयल सदस्य ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (एमबीई) सम्मान से भी नवाजा गया था. 2018 में एक महिला द्वारा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद ही उसके आचरण की जांच शुरू की गई थी. 54 पीड़ितों ने डॉक्टर कृष्णा सिंह के खिलाफ आरोप लगाए थे जिनमें मुख्य रूप से यौन और अश्लील हरकतें शामिल थे. हालांकि कुछ मामलों नें उन पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया है परंतु 48 मामलों में उन्हें दोषी पाया गया. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने सजा को अगले महीने तक के लिए टाल दिया है और डॉ. सिंह को जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी है बशर्ते कि उन्होंने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया हो.

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पीटीआई

Last Updated : Apr 15, 2022, 1:15 PM IST

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