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G20 Summit: जी20 शिखर सम्मेलन में भगोड़ों और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई पर जोर देगा भारत

भारत में हो रहे जी20 शिखर सम्मेलन में केंद्र सरकार विदेशी धरती पर रहने वाले भगोड़ों के खिलाफा कार्रवाई करने और उन्हें वापस भारत लाने का मुद्दा उठाएगी. अगर जी20 नेताओं का समर्थन मिलता है, तो भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे आर्थिक अपराधियों का भारत प्रत्यर्पण किया जा सकेगा.

G20 Summit
जी20 शिखर सम्मेलन

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 7, 2023, 3:38 PM IST

नई दिल्ली: भारत सरकार ने जी20 नेताओं को विदेशी धरती पर रहने वाले भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई करने, उनके प्रत्यर्पण के साथ-साथ आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों का पता लगाने के लिए एक साझा मंच स्थापित करने के लिए प्रेरित करने की रणनीति बनाई है. यदि इस रणनीति को सभी G20 नेताओं का समर्थन मिलता है, तो भारत विजय माल्या, नीरव मोदी, जुनैद इकबाल मेमन, अभिजीत असोम जैसे कई भगोड़े और आर्थिक अपराधियों को वापस लाने में सक्षम होगा.

एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया कि इसकी वसूली के लिए उन आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों का पता लगाने के लिए नियम बनाए जाएंगे, जिनके निवास के देश में कर ऋण है. यह कहते हुए कि जी20 ऐसी वैश्विक रणनीति को मूर्त रूप देने के लिए सबसे अच्छा मंच है, अधिकारी ने कहा कि भारत आर्थिक अपराध के भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई और संपत्ति की वसूली के लिए नौ सूत्री एजेंडे पर जोर दे रहा है.

अधिकारी ने कहा कि प्रत्यर्पण के सफल मामलों, प्रत्यर्पण की मौजूदा प्रणालियों में अंतराल और कानूनी सहायता आदि सहित अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक साझा मंच स्थापित किया जाना चाहिए. अधिकारी ने आगे कहा, जी20 देशों द्वारा एक तंत्र बनाने के संयुक्त प्रयास से यह सुनिश्चित होगा कि सभी भगोड़े आर्थिक अपराधियों को प्रवेश और सुरक्षित पनाहगाहों से हर तरह से वंचित किया जाएगा.

भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 19 व्यक्तियों के खिलाफ भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA) के तहत आवेदन दायर किए हैं. सभी 19 लोगों में विजय माल्या, नीरव मोदी, नितिन जयंतीलाल संदेसरा, चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ति चेतन जयंतीलाल संदेसरा, हितेश कुमार नरेंद्रभाई पटेल, जुनैद इकबाल मेमन, हाजरा इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन और रामचंद्रन विश्वनाथन सहित 10 लोग शामिल हैं, जिन्हें अदालतों द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित किया गया है.

अधिकारी ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि में खामियों का फायदा उठाकर भगोड़े इतने सालों से विभिन्न देशों में शरण ले रहे हैं. भारत की वर्तमान में 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां और 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्थाएं हैं. इटली और क्रोएशिया के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था इस तथ्य के कारण नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी से संबंधित अपराधों तक ही सीमित है कि भारत, इटली और क्रोएशिया नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ 1988 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकार हैं.

इनमें से अधिकांश अपराधियों ने उन देशों में शरण ले रखी है जो पिछले कई वर्षों से उन्हें बचा रहे हैं और भारत उनके प्रत्यर्पण के लिए संघर्ष कर रहा है. अधिकारी के अनुसार, भारत का संयुक्त तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि जी20 देश सभी भगोड़े आर्थिक अपराधियों को प्रवेश से वंचित कर देंगे.

भारत ने भी इसका सुझाव दिया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) - मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के लिए वैश्विक निगरानीकर्ता को सक्षम अधिकारियों और वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच वास्तविक समय और सूचनाओं के व्यापक आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने को प्राथमिकता देने और ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाना चाहिए.

अधिकारी ने कहा कि एफएटीएफ को भगोड़े आर्थिक अपराधियों की एक मानक परिभाषा तैयार करने का काम सौंपा जाना चाहिए. अधिकारी के अनुसार, भारत इस बात पर भी जोर देगा कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन (यूएनसीएसी), यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम (यूएनओटीसी) के सिद्धांत, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित, प्रभावी ढंग से लागू हों.

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